सिलवासा (दादरा और नगर हवेली), 31 अगस्त : सिलवासा की एक अदालत ने मंगलवार को एक नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने वाले दो शिक्षकों को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को मंगलवार को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड मांगा, जिसे तीन सितंबर तक के लिए मंजूर कर लिया गया.
सोमवार को एक नाबालिग छात्रा और उसके माता-पिता ने सिलवासा थाने पहुंचकर अवर लेडी ऑफ हेल्प स्कूल की दो शिक्षिक के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के मुताबिक, वाइस प्रिंसिपल माइकल नून्स और टीचर एलिस्टर डी'कोस्टा ने खानवेल स्कूल कैंपस में पीड़िता के साथ कई बार रेप किया और जान से मारने की धमकी दी. यह भी पढ़ें : तेलंगाना पुलिस ने राजा सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने वाले शख्स को हिरासत में लिया
शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस निरीक्षक सेबेस्टिन देवासिया ने एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ पीड़िता को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के समक्ष ले जाकर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत उसका बयान दर्ज कराया. अधिकारी ने कहा कि बाद में अदालत की अनुमति से उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया.
पुलिस ने सोमवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के तुरंत बाद, पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम, आईपीसी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं को लागू कर दिया है. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि दोनों आरोपियों के सेल फोन जब्त कर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेज दिए गए हैं. पुलिस इस बात की भी जांच करेगी कि गैंगरेप में कोई और शिक्षक शामिल तो नहीं है.