Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्मा मौत मामले में मुख्य आरोपी समर्थ सिंह जबलपुर से गिरफ्तार, 7 दिनों की रिमांड मांगेगी भोपाल पुलिस
ट्विशा शर्मा, समर्थ सिंह (Photo Credits: File Image)

भोपाल, 23 मई: मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा (Twisha Sharma) की संदिग्ध मौत के मामले में भोपाल पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने शनिवार को इस मामले के मुख्य आरोपी और ट्विशा के पति समर्थ सिंह (Samarth Singh) को जबलपुर (Jabalpur) से औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है. सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) रजनीश कश्यप ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी को शनिवार को ही सक्षम अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां पुलिस मामले की गहराई से पूछताछ और साक्ष्य जुटाने के लिए उसकी सात दिनों की पुलिस रिमांड (Police Remand) की मांग करेगी. इस हाई-प्रोफाइल मामले को लेकर भोपाल के पुलिस कमिश्नर शनिवार दोपहर एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संबोधित करने वाले हैं. यह भी पढ़ें: Twisha Sharma Death Case: मौत से चंद घंटे पहले ब्यूटी पार्लर में थीं ट्विशा शर्मा, नया CCTV फुटेज आया सामने; हाई कोर्ट ने दिया दोबारा पोस्टमार्टम का आदेश

पुलिस मांगेगी 7 दिनों की रिमांड, कमिश्नर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस

जांच दल का नेतृत्व कर रहे एसीपी रजनीश कश्यप ने संवाददाताओं को बताया, 'हमारी विशेष टीम ने आरोपी समर्थ सिंह को जबलपुर से गिरफ्तार कर लिया है. हम उसे आज ही माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं. इस पूरे घटनाक्रम और अब तक की जांच प्रगति पर पुलिस कमिश्नर दोपहर 1:00 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आधिकारिक विवरण साझा करेंगे. हम अदालत से समर्थ सिंह की सात दिनों की रिमांड मांगेंगे ताकि बंद कमरे में हुई इस घटना का पूरा सच सामने आ सके.'

बचाव पक्ष के वकील का दावा: गिरफ्तारी नहीं, आत्मसमर्पण हुआ है

दूसरी ओर, इस मामले में कानूनी मोड़ तब आया जब समर्थ सिंह और उनकी मां (पूर्व जिला जज) गिरिबाला सिंह के कानूनी सलाहकार, अधिवक्ता ज्ञानेंद्र शर्मा ने पुलिस के दावों को खारिज करते हुए इसे आत्मसमर्पण (Surrender) बताया. उन्होंने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद वे उपलब्ध कानूनी विकल्पों का उपयोग कर रहे हैं.

अधिवक्ता ज्ञानेंद्र शर्मा ने कहा, 'हमने आत्मसमर्पण किया है। अब हम उपलब्ध कानूनी उपायों का पालन कर रहे हैं. चूंकि हमें अग्रिम जमानत नहीं मिली, इसलिए अब हम नियमित जमानत (Regular Bail) के लिए आवेदन दायर करेंगे.'

नोटिस तामील कराने को लेकर पुलिस और वकील में विरोधाभास

भोपाल पुलिस द्वारा ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह को पूछताछ के लिए तीन आधिकारिक नोटिस जारी किए जाने के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए बचाव पक्ष के वकील ने इसे पूरी तरह से नकार दिया. उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी एक नोटिस के अलावा उन्हें पुलिस की तरफ से कोई अन्य आधिकारिक पत्र नहीं मिला है.

अधिवक्ता ने कहा, 'आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं है. जब हमने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था, तो उसके खिलाफ एक कैंसिलेशन अर्जी दायर की गई थी. नियमतः दूसरी पार्टी को सुने बिना इसे मंजूरी नहीं दी जा सकती, इसलिए अदालत ने हमें उपस्थित होने का नोटिस भेजा था, जिसे सौंपने के लिए पुलिस यहां आई थी. यदि पुलिस गिरिबाला सिंह को औपचारिक रूप से समन देकर बुलाएगी, तो वे निश्चित रूप से जांच में पूरा सहयोग करेंगी और अपना बयान दर्ज कराएंगी.' यह भी पढ़ें: Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्मा मौत मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने की CBI जांच की सिफारिश, हाईकोर्ट पहुंचा परिवार

दिसंबर 2025 में हुई थी शादी, सीबीआई जांच की सिफारिश

मूल रूप से नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा की शादी दिसंबर 2025 में भोपाल के रहने वाले वकील समर्थ सिंह से हुई थी. शादी के महज पांच महीने बाद, आगामी 12 मई 2026 को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित उनके ससुराल में ट्विशा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता हुआ मिला था. घटना के तुरंत बाद ट्विशा के मायके वालों ने पति समर्थ सिंह और सास पर गंभीर मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक प्रताड़ना और लगातार दहेज की मांग करने के आरोप लगाए थे.

इस घटना ने सोशल मीडिया और आम जनता के बीच भारी आक्रोश पैदा कर दिया था, जिसके बाद निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने की सिफारिश पहले ही कर दी है.