केरल में चाइल्ड पोर्नोग्राफी रैकेट का भंडाफोड़, 12 आरोपी गिरफ्तार, 16 पर केस दर्ज
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

तिरुवनंतपुरम: भले ही चाइल्ड पोर्नोग्राफी (Child Pornography) के खिलाफ कड़े कानून बनाए गए हो लेकिन इसके बावजूद अपराधी इस घृणित काम को कर रहे है. इस बीच सोमवार को केरल (Kerala) में एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस ने इस मामलें में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि 16 अन्य लोगों के खिलाफ अश्लील सामग्री रखने और चाइल्ड पोर्न साइट्स को बढ़ावा देने का केस दराज किया है.

केरल के साइबर सेल के मुताबिक इंटरपोल की मदद से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के साथ राज्यभर में छापे मारे गए. इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े कई आरोपियों और इससे जुड़े लोगों के साथ ही विभिन्न वेबसाइटों का पता चला. फिलहाल कार्यवाई जारी है.

अधिकारियों ने इस ऑपरेशन का नाम 'पी हंट' रखा था. इसके तहत विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई. जिसमें कई मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य उपकरण जब्त किए गए है. इस दौरान कम से कम 84 व्यक्तियों की पहचान की है और उनमें से कुछ की निगरानी की जा रही है.

एडिशनल डीजीपी मनोज अब्राहम ने कहा, "ऑपरेशन अभी भी जारी है और अधिक गिरफ्तारियां होने की संभावना है." अधिकारी ने बताया की गिरफ्तार लोगों में से अधिकांश चाइल्ड पोर्नोग्राफी के फैलाव में लगे हुए थे.

चाइल्ड पोर्नोग्राफी भारत में गैर-जमानती अपराध है. इससे संबंधित कोई सामग्री व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए, देखने के लिए अथवा रखने पर आपको कड़ी सजा मिल सकती है. चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित कोई अवांछनीय विडियो या आडियो क्लिप मिलने पर, आरोपी पर भारी जुर्माने के साथ ही पांच साल तक की जेल की सजा मिल सकती है. वहीं दूसरी बार दोषी पाए जाने पर आरोपी को सात साल तक जेल की सजा मिल सकती है.