Transgender-Sex Workers Cannot Donate Blood: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि यह जरूरी है कि रक्त दान करने वालों और रक्त लेने वालों को ये पूरा विश्वास हो कि जो भी ब्लड सैंपल लिया गया वो पूरी तरह से सुरक्षित और क्लिनिकली ठीक है.

केंद्र ने उस मांग का भी विरोध किया है, जिसमें कहा गया कि ट्रांसजेंडर, पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों (MSM) और महिला यौनकर्मियों को रक्त दान करने से रोकने वाले दिशानिर्देशों में बदलाव किया जाए.

केंद्र ने कहा कि ट्रांसजेंडर-सेक्स वर्कर रक्त दान नहीं कर सकते हैं. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, समलैंगिकों और महिला सेक्स वर्कर्स को रक्तदाताओं के रूप में बाहर करना वैज्ञानिक साक्ष्य पर आधारित था. साक्ष्य को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है और उन्हें भारत में विशेषज्ञों द्वारा स्वीकार किया गया.

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)