Transgender-Sex Workers Cannot Donate Blood: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि यह जरूरी है कि रक्त दान करने वालों और रक्त लेने वालों को ये पूरा विश्वास हो कि जो भी ब्लड सैंपल लिया गया वो पूरी तरह से सुरक्षित और क्लिनिकली ठीक है.
केंद्र ने उस मांग का भी विरोध किया है, जिसमें कहा गया कि ट्रांसजेंडर, पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों (MSM) और महिला यौनकर्मियों को रक्त दान करने से रोकने वाले दिशानिर्देशों में बदलाव किया जाए.
केंद्र ने कहा कि ट्रांसजेंडर-सेक्स वर्कर रक्त दान नहीं कर सकते हैं. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, समलैंगिकों और महिला सेक्स वर्कर्स को रक्तदाताओं के रूप में बाहर करना वैज्ञानिक साक्ष्य पर आधारित था. साक्ष्य को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है और उन्हें भारत में विशेषज्ञों द्वारा स्वीकार किया गया.
Transgender Persons, Gays & Sex Workers Excluded From Blood Donation Based On Scientific Evidence: Centre Tells Supreme Court @Sohini_Chow #SupremeCourt https://t.co/cjRR7XNw9e
— Live Law (@LiveLawIndia) March 11, 2023
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