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Toolkit Case: दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट से मिली बड़ी राहत, टूलकिट मामले में अदालत ने दी जमानत

दिशा रवि को बड़ी राहत, टूलकिट केस में कोर्ट से मिली जमानत

Toolkit Case: दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट से मिली बड़ी राहत, टूलकिट मामले में अदालत ने दी जमानत
दिशा रवि (Photo Credits Twitter)

नई दिल्ली: टूलकिट मामले (Toolkit Case) में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा 13 फरवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि (Disha Ravi) को पटियाला हाउस कोर्ट  (Patiala House Court) से मंगलवार को जमानत मिल गई है. हालांकि कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दिशा की जमानत का विरोध किया. लेकिन कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के साथ ही दिशा के वकील की दलीलों को सुनने के बाद  जलवायु कार्यकर्ता को एक-एक लाख रुपये के दो मुचलके पर जमानत दे दी. इससे पहले, सोमवार को कोर्ट ने दिशा रवि को एक और दिन की पुलिस कस्टडी (Police Custody) में भेजने का आदेश दिया था.

कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि दिशा ने एक टूलकिट तैयार की थी, जिसे खालिस्तान की वकालत करने वालों के दिशा-निर्देश पर किया गया था. यह सब कुछ भारत की छवि को खराब करने के लिए किया गया है. खालिस्तान समर्थक इस आंदोलन को अपने हक में लाकर अपना झंडा मजबूत करना चाहते हैं. यह सिर्फ एक टूल किट नहीं, बल्कि भारत को बदनाम करने का एक मसौदा था. दिशा को पता था कि अगर वह कानूनी उलझन में फंसी तो उसकी वाट्सएप चैट और ई-मेल गले की फांस बन सकते हैं इसलिए उसने सभी चैट और मेल डिलीट कर दिए. हालांकि दिल्ली पुलिस के इन सभी आरोपों को दिशा के वकील ने विरोध करते हुए गलत बताया. यह भी पढ़े: Greta Thunberg Toolkit Case: बेंगलुरु से 21 वर्षीय क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि गिरफ्तार, दिल्ली हिंसा से जुड़ा ‘टूलकिट’ फैलाने का आरोप

टूलकिट केस में दिशा रवि को मिली जमानत:

दरअसल टूलकिट मामले  में गिरफ्तार दिशा रवि की एक दिन की पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें कोर्ट के सामने के सामने रिमांड बढ़ाने की मांग को लेकर पेश किया. रिमांड बढ़ाने की सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने जलवायु कार्यकर्ता दिशा के वकील के दलीलों को सुनने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा की ज़मानत याचिका मंज़ूर कर ली है.

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 23, 2021 04:25 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).