Age of Consent in India: सहमति से यौन संबंध बनाने की आयु 16 नहीं 18 साल है; सेक्स रिलेशनशिप एज पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट (SC) ने आपसी सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र को लेकर मंगलवार को एक अहम टिप्पणी की है. बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ज्यादातर लोगों को अब तक यह बात नहीं पता है कि देश में सहमति से सेक्स रिलेशनशिप बनाने की उम्र 16 साल नहीं, बल्कि 18 साल है.
Age of Consent in India: सुप्रीम कोर्ट (SC) ने आपसी सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र को लेकर मंगलवार को एक अहम टिप्पणी की है. बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ज्यादातर लोगों को अब तक यह बात नहीं पता है कि देश में सहमति से सेक्स रिलेशनशिप बनाने की उम्र 16 साल नहीं, बल्कि 18 साल है. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने ये टिप्पणी POCSO Act के तहत एक मामले की सुनवाई के दौरान की.
बता दें, 2012 में देश में सहमति से विवाह करने की आयु सीमा को 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया था. इसके बाद POCSO Act लागू हुआ, फिर भारतीय दंड संहिता (IPC) में संशोधन किया गया.
इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2023 में केंद्र सरकार से यौन संबंध के लिए सहमति की आयु को 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की अपील की गई थी. इस दौरान तर्क दिया गया था कि इससे सहमति से यौन संबंध बनाने वाले किशोरों के साथ हो रहे अन्याय का निवारण किया जा सकेगा. हालांकि, जस्टिस रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता में 22वें विधि आयोग ने विचार के बाद कहा था कि सहमति से यौन संबंध बनाने की आयु 18 वर्ष ही होनी चाहिए. इसमें किसी तरह का कोई छेड़छाड़ सही नहीं है.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 09, 2024 09:34 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

