झारखंड के सीएम सोरेन पर लटकी अयोग्यता की तलवार, यूपीए विधायकों की बुलाई बैठक

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को यूपीए विधायकों की एक बैठक बुलाई. भारत के चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत झारखंड के राज्यपाल को उनकी सदस्यता रद्द करने के संबंध में रिपोर्ट भेजी है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Photo Credits : Facebook)

नई दिल्ली/रांची, 26 अगस्त : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को यूपीए विधायकों की एक बैठक बुलाई. भारत के चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत झारखंड के राज्यपाल को उनकी सदस्यता रद्द करने के संबंध में रिपोर्ट भेजी है. सूत्रों ने बताया कि बैठक में विधायकों के साथ भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा की जाएगी.

गुरुवार को उन्होंने इस विवाद के लिए विपक्षी भाजपा को जिम्मेदार ठहराया. सोरेन ने कहा, "ऐसा लगता है कि बीजेपी नेताओं और उनकी चाटुकारों ने रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया है जो सीलबंद लिफाफे में है." उन्होंने कहा कि आधिकारिक तौर पर उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है. हालांकि, सूत्रों ने कहा कि भाजपा उनके खिलाफ उनकी याचिका को लेकर आश्वस्त दिख रही है. पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और भाजपा द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराए जाने की मांग के बाद चुनाव आयोग ने सोरेन की विधानसभा सदस्यता के मुद्दे पर राज्यपाल को पत्र भेजा है. यह भी पढ़ें : अडाणी समूह ने शेयर आवंटन के लिए सेबी की मंजूरी को आवश्यक बताने की एनडीटीवी की दलील खारिज की

भाजपा नेताओं ने सोरेन पर माइनिंग लीज पर देने का आरोप लगाते हुए इसे लाभ के पद और जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन बताया और इस मुद्दे पर राज्यपाल को पत्र लिखा. पोल पैनल की सिफारिशों पर राज्यपाल का आदेश जारी होने से सोरेन की विधानसभा की सदस्यता खत्म हो सकती है और ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है. हालांकि, सोरेन के नेतृत्व वाले झामुमो-कांग्रेस गठबंधन के पास विधानसभा में बहुमत है और उनके इस्तीफे के बाद, वह फिर से राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं.

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