स्विस बैंक में भारतीयों के खातों की जानकारी नहीं दे सकती सरकार- वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्रालय ने भारतीयों के स्विस बैंक खातों का विवरण साझा करने से इनकार कर दिया है. वित्त मंत्रालय ने इसके पीछे गोपनीयता का हवाला दिया है. सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी में वित्त मंत्रालय ने विदेशी से प्राप्त काले धन के विवरण का खुलासा करने से भी इनकार कर दिया है.
वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने भारतीयों (Indians) के स्विस बैंक खातों (Swiss Bank Accounts) का विवरण साझा करने से इनकार कर दिया है. वित्त मंत्रालय ने इसके पीछे गोपनीयता (Confidentiality) का हवाला दिया है. वित्त मंत्रालय ने बताया है कि यह भारत और स्विट्जरलैंड (Switzerland) के बीच हस्ताक्षरित टैक्स संधि (Tax Treaty) के 'गोपनीयता प्रावधानों' (Confidentiality Provisions) के तहत आता है. सूचना का अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी में वित्त मंत्रालय ने विदेशों से प्राप्त काले धन (Black Money) के विवरण का खुलासा करने से भी इनकार कर दिया है.
भारत को सितंबर महीने में सूचनाओं के ऑटोमैटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पैक्ट (AEOI) की नई नियमित व्यवस्था के तहत स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीय नागरिकों के खातों के पहले ब्योरे उपलब्ध करा दिए गए थे. यह भी पढ़ें- ललित मोदी और उनकी पत्नी के स्विस बैंक खातों का ब्योरा भारत ने स्विट्जरलैंड से मांगा.
दोनों देशों के बीच सूचनाओं के स्वत: या स्वचालित आदान प्रदान की इस व्यवस्था से भारत को विदेशों में अपने नागरिकों द्वारा जमा कराए गए कालेधन के खिलाफ लड़ाई में काफी मदद मिलने की उम्मीद जताई गई थी. उल्लेखनीय है कि स्विट्जरलैंड के संघीय कर प्रशासन (FTA) ने 75 देशों को एईओआई के वैश्विक मानदंडों के तहत वित्तीय खातों के ब्योरे का आदान-प्रदान किया है. भारत भी इनमें शामिल है.