एससी-एसटी कर्मियों को पदोन्नति देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, मामले पर सुनवाई जनवरी में
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह अनुसूचित जाति/जनजाति के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने से जुड़े सभी पहलुओं पर जनवरी में विचार करेगा
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने मंगलवार को कहा कि वह अनुसूचित जाति/जनजाति के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने से जुड़े सभी पहलुओं पर जनवरी में विचार करेगा।प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति एस ए नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने बिहार, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा के वकीलों की इस दलील का संज्ञान लिया कि ‘यथास्थिति बनाए रखने का’ शीर्ष अदालत का पिछला आदेश अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य कर्मचारियों की पदोन्नति की राह में रोड़ा बन रहा है.
पीठ ने कहा, ‘‘ हम सभी आवेदनों पर 28 जनवरी को सुनवाई करेंगे.’’केंद्र ने हाल ही में शीर्ष अदालत से अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के क्रीमी लेयर को आरक्षण लाभों से वंचित करने के पिछले साल के उसके आदेश को समीक्षा के लिए सात सदस्यीय पीठ के पास भेजने की अपील की है.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 10, 2019 11:40 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

