नई दिल्ली: शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) जेल से बाहर आएंगे या नहीं, इसका फैसला शुक्रवार को हो जाएगा. केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया था. आज अदालत इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी. शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड 12 जुलाई की कार्यसूची के अनुसार, जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ याचिका पर फैसला सुनाएगी. इस पीठ में जस्टिस दीपांकर दत्ता भी शामिल हैं. 17 मई को पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को धनशोधन मामले में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था. आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक ने दिल्ली उच्च न्यायालय के नौ अप्रैल के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं है और जांच में उनके शामिल होने से बार-बार इनकार करने के बाद ईडी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था.
केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था
अरविंद केजरीवाल को को ईडी ने मनी लांड्रिंग के मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपये के पर्सनल बांड पर जमानत प्रदान कर दी थी. इसके बाद ईडी ने अगले ही दिन उसे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने 21 जून को ट्रायल कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक और 25 जून को विस्तृत आदेश जारी कर रोक लगा दी थी. केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में 26 जून को सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया था.