Nupur Sharma Should Apologize: पैगंबर पर टिप्पणी मामले में बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है. साथ ही कोर्ट ने केस ट्रांसफर करने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है. Nupur Sharma: नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, सभी केस दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग
सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की टिप्पणियों पर कहा, "अगर आप किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो यह इस तरह की बातें कहने का लाइसेंस नहीं है." कोर्ट ने नूपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि उदयपुर की घटना उन्हीं की वजह से हुई है.
सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि हमने डिबेट को देखा है, उसने भड़काने की कोशिश की. लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा, वो और ज्यादा शर्मनाक है.नूपुर शर्मा और उनकी हल्की जबान ने पूरे देश में आग लगा दी है. वो उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए जिम्मेदार हैं. उनकी टिप्पणी ने देश भर में लोगो की भावनाओं को भड़का दिया है. आज जो कुछ देश में हो रहा है, उसके लिए वो जिम्मेदार हैं.
"If you are a spokesperson of a party, it is not a license to say things like this", Supreme Court says on #NupurSharma comments.
— Live Law (@LiveLawIndia) July 1, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने कहा
- अगर TV anchor ने भड़काया तो उस पर केस क्यों नही?
- नूपुर की बयानबाजी उदयपुर की घटना के लिए जिम्मेदार
- TV पर आकर पूरे देश से माफी मांगे नूपुर
- सत्ता में बैठी पार्टी की ताकत दिमाग पर हावी नहीं होनी चाहिए"
- सुप्रीम कोर्ट ने इन टिप्पणियों के साथ नुपुर शर्मा की याचिका खारिज की.
नूपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता रही हैं. उन्होंने हाल ही में एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी की थी. इसका काफी विरोध हुआ था. कुवैत, यूएई, कतर समेत तमाम मुस्लिम देशों ने उनके बयान की आलोचना की थी, जिसके बाद भाजपा ने उन्हें निलंबित कर दिया था.