पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका- INX मीडिया केस में नहीं मिली अग्रिम जमानत, आज ईडी कर सकती है गिरफ्तार
पी चिदंबरम (Photo Credits: PTI)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कांग्रेस (Congress) के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) की आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) में दी गई जमानत याचिका खारिज कर दी है. दरअसल शीर्ष कोर्ट में चिदंबरम ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने और निचली अदालत द्वारा पारित रिमांड आदेशों को चुनौती दी थी.

देश की शीर्ष कोर्ट ने चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है. ऐसे में अग्रिम जमानत देना जांच को विफल कर सकता है. आर्थिक अपराध अलग-अलग स्तर पर अलग दृष्टिकोण के साथ निपटा जाना चाहिए. यह अग्रिम जमानत देने के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं है.

चिदंबरम की सीबीआई हिरासत आज समाप्त होने वाली है. उन्हें 21 अगस्त की रात को गिरफ्तार किया गया था. विशेष अदालत के आदेश पर वह 15 दिनों से सीबीआई हिरासत में हैं. इस वजह से कयास लगाए जा रहे है कि सीबीआई की रिमांड खत्म होने के बाद चिदंबरम को ईडी गिरफ्तार कर सकती है.

यह भी पढ़ें:- पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी से खुश हैं इंद्राणी मुखर्जी, कहा- अच्छी खबर

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 15 मई, 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की जिसमें आरोप लगाया गया था कि आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेश से 305 करोड़ का निवेश प्राप्त करने के लिये विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी देने में अनियमिततायें की गई. यह मंजूरी उस वक्त दी गयी थी जब चिदंबरम वित्त मंत्री थे. इसके बाद, 2017 में ही प्रवर्तन निदेशालय ने चिदंबरम के खिलाफ धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) का मामला दर्ज किया था.