महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ शिवसेना-यूबीटी गुट की याचिका को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने पर सुप्रीम कोर्ट सहमत
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नई दिल्ली, 1 मार्च : सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले को चुनौती देने वाली शिवसेना-यूबीटी गुट द्वारा दायर याचिका को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया. नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट को ही असली शिव सेना करार दिया था.

पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से मामले को अगले दिन सूचीबद्ध करने का आग्रह किया. सीजेआई चंद्रचूड़ ने सिब्बल को आश्वासन दिया, "हम मामले को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करेंगे." यह भी पढ़ें: देश में चल रहा है ‘मृतकाल’, नौजवान नौकरी के लिए विदेश जाने को मजबूर: कांग्रेस

12 फरवरी को शीर्ष अदालत ने शिवसेना यूबीटी नेता सुनील प्रभु द्वारा दायर याचिका को 1 मार्च को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था. हालांकि, मामला सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस मामले में नोटिस जारी किया था और सीएम शिंदे और 38 अन्य विधायकों से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा था.

शिव सेना-यूबीटी ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर नार्वेकर के 10 जनवरी के फैसले पर सवाल उठाया है, जिसमें कहा गया था कि सीएम शिंदे के नेतृत्व वाला गुट ही असली "शिवसेना" है, क्योंकि इसके पास विधायिका और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी बहुमत है.