सुनंदा पुष्कर मौत मामलाः 5 जून को शशि के खिलाफ दायर चार्जशीट पर होगी सुनवाई

दिल्ली पुलिस ने 14 मई को थरूर को आत्महत्या के लिए उकसाने व पत्नी के साथ अमानवीय व्यवहार करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 306 और 498ए के तहत आरोपी बनाया है, जिसके अंतर्गत 10 वर्ष की अधिकतम जेल की सजा का प्रावधान है

फाइल फोटो ( Photo Credit: PIT )

नई दिल्ली. दिल्ली की पटियाला हाउस  कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को आरोपी के तौर पर हाजिर होने के सवाल पर 5 जून को अपना आदेश सुनाएगी. वहीं अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं जिससे शशि थरूर को बुलाया जा सकता है. सुनवाई के दौरान अदालत में सुनंदा पुष्कर के वकील ने कहा कि यह मामला सुसाइड के लिए उकसाने का है.

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 14 मई को थरूर को आत्महत्या के लिए उकसाने व पत्नी के साथ अमानवीय व्यवहार करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 306 और 498ए के तहत आरोपी बनाया है, जिसके अंतर्गत 10 वर्ष की अधिकतम जेल की सजा का प्रावधान है. दिल्ली पुलिस ने तकरीबन 3000 पन्नों के आरोप पत्र में थरूर को एकमात्र आरोपी के तौर पर नामजद किया है.

यह है पूरा मामला

शशि थरूर से वर्ष 2010 में विवाह करने वाली पुष्कर को दिल्ली के लीला पैलेस होटल में 17 जनवरी 2014 को रहस्यमयी हालत में मृत पाया गया था. सुनंदा पुष्कर के शरीर पर चोट के करीब 12 निशान पाए गए थे.

वहीं सुनंदा मौत के बाद शशि थरूर और पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार के नजदीकियों की खबर आई थी. लेकिन इस खबर में मोड़ उस वक्त आया जब सुनंदा पुष्कर के शुरुआती पोस्टमार्टम में मौत की वजह जहर बताई गई थी. रिपोर्ट में सुनंदा के शरीर में अल्जोलम के सबूत मिले थे और जांच में कमरें में नींद की गोलियां मिली थी. लेकिन अब तक यह पता नहीं चल पाया था कि जहर कौन सा था.

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