पूर्व टीवी एंकर सुहैब इलियासी पत्नी की हत्या के मामले में बरी
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व टीवी एंकर और निर्माता सुहैब इलियासी को उनकी पत्नी की हत्या के मामले में बरी कर दिया।
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व टीवी एंकर और निर्माता सुहैब इलियासी को उनकी पत्नी की हत्या के मामले में बरी कर दिया. न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और विनोद गोयल की पीठ ने इलियासी की अपील को मंजूर कर लिया. इलियासी ने पत्नी अंजू की 18 साल पहले हुई हत्या के मामले में अपनी दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दी थी.
एक निचली अदालत ने 20 दिसंबर 2017 को इलियासी को अपनी पत्नी की हत्या करने के लिये आजीवन करावास की सजा सुनाई थी और कहा था कि उन्होंने ‘हत्या की और इसे आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की.’’
Tags
संबंधित खबरें
असम में क्यों तेज हो रही है 'मिया' मुसलमानों के खिलाफ मुहिम
Byculla Lift Collapse Video: मुंबई के भायखला में बड़ा हादसा, केबल टूटने से इमारत की चौथी मंजिल से लिफ्ट गिरी, 5 लोग जख्मी
Mathura News: मथुरा में हैरान कर देने वाला मामला, सात फेरों से पहले 'पेशाब' का बहाना बनाकर दूल्हा फरार, दुल्हन के अरमानों पर फिरा पानी
बिजनौर के रेस्टोरेंट में प्राइवेसी स्कैंडल: केबिन में छिपे कैमरे से कपल्स के वीडियो बना रहा था स्टाफ, ब्लैकमेलिंग का खेल उजागर
\