पटना, 26 अगस्त: बिहार में कोरोना संक्रमण (Coronavirus) को रोकने के लिए मास्क पहनने के नियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा. सार्वजनिक स्थानों और बाजारों में मास्क पहनना अनिवार्य करते हुए इसके उपयोग नहीं करने पर कड़ा रूख अख्तियार किया जाएगा. इस बीच, राज्य में मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई भी तेज कर दी गई है. मंगलवार को मास्क (Mask) नहीं पहनने वाले 3,669 व्यक्तियों से एक लाख 83 हजार 450 रूपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई.
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, रेंज पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक के साथ सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि संक्रमण काल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मास्क का उपयोग शत-प्रतिशत व्यक्तियों के द्वारा किया जाना है. सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का इस्तेमाल करने को लेकर पहले से आदेश दिए गए हैं. इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए.
मास्क पहनकर ही लोगों को घरों से बाहर निकलना है, इसकी जानकारी देने के लिए प्रचार-प्रसार भी करने को कहा गया है. राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक (पुलिस मुख्यालय) जितेन्द्र कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा 1 अगस्त से लागू अनलॉक-3 के तहत जारी गाइडलाइन्स का अनुपालन कराया जा रहा है. उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है.
उन्होंने बताया, पिछले 24 घंटे में मास्क नहीं पहनने वाले 3,669 व्यक्तियों से एक लाख 83 हजार 450 रूपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई है. इस प्रकार एक अगस्त से अब तक मास्क नहीं पहनने वाले 1,21,408 व्यक्तियों से 60 लाख 70 हजार 400 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है." उन्होंने कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिये उठाये जा रहे कदमों और नये दिशा-निर्देशों का पालन करने में अवरोध पैदा करने वालों के खिलाफ सख्ती से कदम उठाये जा रहे हैं.