केंद्र सरकार (Central Government) जल्द ही लोगों को उनके प्राइवेट वाहन में सवारी ढोने की इजाजत दे सकती है. इसके तहत सरकार कुछ परिवहन नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रही है. जिसके बाद आप अपनी प्राइवेट कार में भी सवारी बैठा सकेंगे. प्राइवेट कार में सवारी ढोने की लिमिट एक दिन में 3 ये 4 ट्रिप तक होगी. परिवहन मंत्रालय की तरफ से यह पहल सड़कों से प्राइवेट वाहनों को कम करने की नीति के तहत देखी जा रही है
'टाइम्स ऑफ इंडिया' के अनुसार परिवहन मंत्रालय इस संबंध (व्हीकल पूलिंग) में नीति तैयार कर रहा है. इसमें नीति आयोग की भी मदद ली जा रही है. इस नीति को मंजूरी देने से पहले ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इससे सड़कों से कैब और टैक्सी सर्विस खत्म न हो.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को प्राइवेट वाहनों को राज्य परिवहन विभागों से मान्यता प्राप्त एग्रीगेटर से जोड़ा जाएगा. एग्रीग्रेटर को यात्रियों की सुरक्षा के लिए उनका KYC रखना होगा. इसके साथ ही प्राइवेट कार वालों को सवारी ढोने के लिए उनका बीमा भी कराना होगा.
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खबर के अनुसार इस तरह के वाहनों का विवरण वाहन डाटाबेस (रजिस्टर्ड व्हीकल) से जोड़ा जाएगा. इससे वह एक से अधिक एग्रीग्रेटर के साथ खुद को नहीं जोड़ पाएंगे. इसके साथ ही उनकी ट्रिप की लिमिट भी फिक्स हो सकेगी. ऐसे में कार वाले अपनी ट्रिप बढ़ाने के लिए एग्रीगेटर से बारगेनिंग भी नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा सरकार अपनी तरफ से किसी भी तरह के किराए का स्ट्रक्चर तय नहीं करेगी. यह पूरी तरह से बाजार पर निर्भर होगा.