लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब तक आपदा के शिकार होने पर ही लोगों को सरकार की तरह से मुआवजा मिलता था. लेकिन राज्य सरकार अब सांप काटने और नाव पलटने जैसी 9 घटनाओं को भी राज्य के आपदा में शामिल किया है. सरकार के इस फैसले के बाद इन घटनाओं के चलते किसी की मौत होती है, तो सरकार की तरह से चार लाख रुपए का मुआवजा की राशि दी जाएगी. जरूरत पड़ने पर इस राशि को विशेष परिस्थितियों में बढ़ाया भी जा सकता है
इस मामले में राज्य आपदा की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की तरह से एक पत्र जारी किया गया है. जिस पत्र में कहा गया है कि अब तक राज्य की आपदा में बेमौसम वर्षा, आंधी तूफान व लू प्रकोप, आकाशीय बिजली शामिल था. लेकिन सरकार ने अब नाव पलटने, गैस रिसाव, सीवर सफाई, बोरवेल में गिरने से मौत होने वाली घटनाओं को भी इसमें शामिल किया है.
इसके साथ ही वन्य-मानव द्वंद्व यानी मैन एनीमल कनफ्लिक्ट को भी स्थान दिया गया है. लेकिन इन हादसों के चलते शिकार होने वाली घटनाओं के बारे में मदद करने को लेकर अलग से निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे.
गौरतलब हो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जहां अक्सर नाव पटलने से लोगों की जाने जाती हैं तो वही पूरे राज्य में बारिश के दौरान बड़ें पैमाने पर सांप काटने और दूसरी घटनाओं के चलते जान चली जाती थी .लेकिन अब तक इन परिस्थितियों में लोगों को किसी तरह का मुआवजा नही मिलता था. लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद घटना के शिकार परिवार को आर्थिक मदद के तौर पर राशि मिल सकेगी.