शरजील इमाम की गिरफ्तारी के लिए मुंबई, पटना सहित दिल्ली में पुलिस की छापेमारी, JNU की कमेटी के सामने पेश होने का भी आदेश
नागरिकता कानून का पुरे देश में विरोध शुरू है. दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार ने इसे लागू कर दिया है. इसके साथ ही सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोपी शोध छात्र शरजील इमाम की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं. बताना चाहते है कि शरजील के खिलाफ देश के कई राज्यों में देशद्रोह का मामला दर्ज होने के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए मुंबई, पटना और दिल्ली में छापेमारी की जा रही है. दिल्ली पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी.
नई दिल्ली. नागरिकता कानून (Citizenship Amendment Act) का पुरे देश में विरोध शुरू है. दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार (Modi Govt) ने इसे लागू कर दिया है. इसके साथ ही सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोपी छात्र शरजील इमाम (Sharjeel Imam) की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं. बताना चाहते है कि शरजील के खिलाफ देश के कई राज्यों में देशद्रोह का मामला दर्ज होने के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए मुंबई (Mumbai), पटना (Patna) और दिल्ली (Delhi) में छापेमारी की जा रही है. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने सोमवार को यह जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि बिहार निवासी इमाम की तलाश में क्राइम ब्रांच की पांच टीमें बनाई गई हैं. दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के इतिहास अध्ययन केंद्र के पीएचडी छात्र इमाम को जेएनयू के चीफ प्रॉक्टर ने भी तलब किया है. उन्होंने इमाम से तीन फरवरी तक प्रॉक्टोरियल समिति के समक्ष पेश होकर कथित भड़काऊ भाषण पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. यह भी पढ़े-JNU छात्र शरजील इमाम के 'टुकड़े-टुकड़े' बयान पर केस दर्ज, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा- 'भारत मुर्गी की गर्दन नहीं, जो टूट जाए'
ANI का ट्वीट-
वही दिल्ली विधानसभा चुनाव में शरजील इमाम को लेकर राजनीति शुरू हो गई है. बीजेपी की ओर से आयोजित एक रैली में अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है. शाह ने शरजील को लेकर कहा कि उसने भारत के टुकड़े करने की बात की है.जिसके बाद अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने पलटवार करते हुए पूछा कि दो दिनों बाद भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई.
ज्ञात हो कि शाहीन बाग प्रदर्शन के शुरुआती आयोजकों में से एक इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा रविवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए, 153 ए और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
(भाषा इनपुट के साथ)