नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के फैसले पर रोक लगा दी है. राज्य में कोरोना संक्रमण के बेकाबू होने के चलते सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था. जिसके खिलाफ योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और दलील दी की लॉकडाउन लगाना प्रशासनिक मसला है. उच्च न्यायालय ने कोविड-19 को लेकर योगी सरकार पर की गंभीर टिप्पणी
उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी होने के मद्देनजर पांच शहरों में 26 अप्रैल तक कड़े प्रतिबंध लागू करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करने पर सहमत हो गया. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तत्काल सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया.
मेहता ने सोमवार को दिए गए हाईकोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि ‘‘एक न्यायिक आदेश में एक सप्ताह के लिए वर्चुअल लॉकडाउन’’ की घोषणा की गई है. उन्होंने पीठ से इस मामले में आज ही सुनवाई करने का अनुरोध करते हुए कहा कि यह मामला राज्य के पांच बड़े शहरों से जुड़ा है. पीठ ने कहा, ‘‘ठीक है.’’ यह भी पढ़ें : COVID-19 Vaccine: वैक्सीन निर्माताओं से आज वर्चुअली मुलाकात करेंगे पीएम मोदी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को पांच बड़े शहरों में 26 अप्रैल तक मॉल और रेस्तरां बंद करने समेत कड़े प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए थे. हालांकि कोर्ट ने कहा था कि ये प्रतिबंध ‘‘पूर्ण लॉकडाउन नहीं’’ हैं.
जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा तथा जस्टिस अजित कुमार ने निर्देश दिया है कि 19 अप्रैल से लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर, वाराणसी व गोरखपुर में लॉकडाउन करें. इसके बाद मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी. उधर सरकार ने कहा कि कोर्ट के आदेश के क्रम में यूपी सरकार के प्रवक्ता ने अवगत कराया है कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं, और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है. सरकार ने कई कदम उठाए हैं, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है. अत: शहरों में सम्पूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा, लोग स्वत: स्फूर्ति के भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं. इससे पहले भी कोर्ट ने यूपी सरकार को लॉकडाउन का सुझाव दिया था. इसके बाद ही यूपी सरकार ने प्रदेश के 12 अति प्रभावित जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया था. हालांकि बाद में स्थानीय जिला प्रशासन के निर्देशों के बाद प्रदेश के 25 जिलों में नाइट कर्फ्यू चल रहा है.