SC on Bihar Reservation: बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, 65 आरक्षण को लेकर पटना HC के आदेश पर रोक लगाने से इनकार
बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थान में पिछड़े वर्ग, एससी और एसटी के लिए आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के पटना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
Supreme Court on Bihar Reservation: बिहार की नीतीश सरकार (Nitish Govt) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थान में पिछड़े वर्ग, एससी और एसटी के लिए आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के पटना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के इस याचिका को सुनने को लेकर राजी हो गया है. बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए मामले को सितंबर में सूचीबद्ध किया है. यह भी पढ़े: Bihar Reservation: पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में आरक्षण 50 से बढ़ाकर 65 प्रतिशत किए जाने के फैसले को रद्द किया
सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को बड़ा झटका:
दरअसल बिहार की नीतीश सरकार ने पिछले साल नवंबर 2023 को विधानसभा में इसकी घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि सरकार बिहार में पीछले वर्ग के लिए आरक्षण 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 या उससे ऊपर ले जायेंगी. सरकार के घोषणा के बाद कैबिनेट की मीटिंग के बाद विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित कर दिया गया था. जिस फैसले के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिस पर पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी. जिस फैसले को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.