SBI Electoral Bonds: स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग को भेजा इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा, EC 15 मार्च तक करेगा पब्लिक
State Bank of India | PTI

नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने भारतीय चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण सौंप दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को चुनावी बॉन्ड के संबंध में फटकार लगाई थी. एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में मंगलवार शाम को निर्वाचन आयोग को चुनावी बॉण्ड का विवरण सौंपा. उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एसबीआई को 12 मार्च को कामकाजी समय समाप्त होने तक निर्वाचन आयोग को चुनावी बॉण्ड के विवरण का खुलासा करने का आदेश दिया था. आदेश के मुताबिक, निर्वाचन आयोग को 15 मार्च शाम पांच बजे तक बैंक द्वारा साझा की गई जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी. Haryana Politics: मनोहर लाल को CM पद से हटाने के पीछे बीजेपी का मास्टर प्लान... भविष्य के लिए तैयार की पिच.

सूत्रों के मुताबिक, एसबीआई ने शीर्ष अदालत के आदेश का पालन करते हुए चुनावी बॉण्ड का विवरण निर्वाचन आयोग को सौंप दिया है. एसबीआई ने 2018 में योजना की शुरुआत के बाद से 30 किस्त में 16,518 करोड़ रुपये के चुनावी बॉण्ड जारी किए.

हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में केंद्र की चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द करते हुए इसे ‘‘असंवैधानिक’’ करार दिया और निर्वाचन आयोग को दानदाताओं, उनके और प्राप्तकर्ताओं द्वारा दान की गई राशि का खुलासा करने का आदेश दिया.

एसबीआई ने विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा था. हालांकि, शीर्ष अदालत ने बैंक की याचिका खारिज कर दी और उसे मंगलवार को कामकाजी समय समाप्त होने तक सभी विवरण निर्वाचन आयोग को सौंपने को कहा.

राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में चुनावी बॉण्ड पेश किया गया था. चुनावी बॉण्ड की पहली बिक्री मार्च 2018 में हुई थी. चुनावी बॉण्ड राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत बैंक खाते के माध्यम से भुनाए जाने थे और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) इन बॉण्ड को जारी करने के लिए एकमात्र अधिकृत बैंक है.