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Sameer Wankhede Case: समीर वानखेड़े को आर्यन खान रिश्वत मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, CBI की गिरफ्तारी पर 22 मई तक रोक

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो को आदेश दिया है कि क्रूज शिप ड्रग्स छापे के बाद आर्यन खान की गिरफ्तारी से संबंधित कथित 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मामले में समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई करने से परहेज करे

Sameer Wankhede Case: समीर वानखेड़े को आर्यन खान रिश्वत मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, CBI की गिरफ्तारी पर 22 मई तक रोक
(Photo Credits ANI)

Sameer Wankhede Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो को आदेश दिया है कि क्रूज शिप ड्रग्स छापे के बाद आर्यन खान की गिरफ्तारी से संबंधित कथित 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मामले में समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई करने से परहेज करे. समीर वानखेड़े नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व-मुंबई जोनल निदेशक हैं. न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की एक अवकाशकालीन पीठ ने यह भी कहा कि प्रथम ²ष्टया, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, धारा 17ए के तहत एक कानूनी रोक थी, जो 2021 में हुए कथित अपराध के चार महीने के भीतर जांच को पूरा करने के लिए अनिवार्य करती है.

आईआरएस अधिकारी के वकील रिजवान मर्चेंट के अनुसार, चूंकि धारा 41ए के तहत नोटिस जारी किया गया है, न्यायाधीशों ने सीबीआई को 22 मई तक वानखेड़े के खिलाफ किसी भी कठोर कार्रवाई से रोक दिया है, जब मामले की अगली सुनवाई होगी. यह भी पढ़े: SRK-Wankhede's WhatsApp Chat Leaked: 'प्लीज आर्यन को उस जेल से निकालो'...समीर वानखेड़े-शाहरुख खान का व्हाट्सएप चैट लीक

वहीं वानखेड़े ने कहा कि उन्हें देश की न्यायपालिका और केंद्र सरकार पर पूरा भरोसा है कि वह उन्हें झूठे मामले में न्याय दिलाएंगे, जिसमें उन्हें फंसाया जा रहा है.

(The above story first appeared on LatestLY on May 19, 2023 06:48 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).