जयपुर, 1 अक्टूबर: राजस्थान सरकार ने गुरुवार को कोरोना की तीसरी लहर की संभावना का हवाला देते हुए अगले साल तक राज्यभर में सभी तरह के पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने की घोषणा की. गृह विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार, यह प्रतिबंध 1 अक्टूबर से लागू है और 31 जनवरी, 2022 तक लागू रहेगा. इस प्रकार दशहरा और दिवाली दोनों पर आतिशबाजी पर रोक लगाई जाएगी.
सभी जिला कलेक्टरों को जारी आदेश के अनुसार पटाखों के अस्थायी लाइसेंस जारी करने पर भी 31 जनवरी तक रोक लगा दी गई है. जिला स्तर पर दिवाली पर बड़ी संख्या में अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाते हैं. यह भी पढ़े: Odisha: अक्टूबर महीने में त्योहार के दौरान पटाखों की बिक्री और उपयोग पर रहेगा प्रतिबंध
कोविड-संक्रमित लोगों के लिए सांस लेने में कठिनाई को देखते हुए पिछले साल आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, एडवाइजरी में कहा गया है कि विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर की संभावना व्यक्त की है, और आतिशबाजी के धुएं के कारण बूढ़े, बीमार, पीड़ित लोगों को बहुत परेशानी होती है. सीओपीडी हो या अस्थमा और कोविड के मरीज इस साल भी पटाखों पर रोक लगाना जरूरी है.