राजस्थान पुलिस ने लिंचिंग के शिकार हुए पहलू खान और उनके दो बेटों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, बताया- गो तस्कर

दो साल पुराने मॉब लिचिंग मामले में राजस्थान पुलिस ने मृतक पहलू खान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. राजस्थान सरकार ने पहलू खान और उसके बेटे के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से मवेशी ले जाने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit- PTI)

राजस्थान (Rajasthan) के अलवर में पहलू खान की मौत के मामले में एक नया मोड़ आया है. दो साल पुराने मॉब लिचिंग मामले में राजस्थान पुलिस ने मृतक पहलू खान (Pehlu Khan) के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. राजस्थान सरकार ने पहलू खान और उसके बेटे के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से मवेशी ले जाने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की है. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, राजस्थान के गोजातीय पशु (वध निषेध और अस्थायी प्रवासन या निर्यात पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1995 और नियम, 1995 की धारा 5, 8 और 9 के तहत पहलू खान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है.

बता दें कि साल 2017 में पहलू खान की भीड़ ने उस वक्त पीट-पीट कर हत्या कर दी थी, जब वह गाड़ी में मवेशी को को ले जा रहे थे. गौरक्षकों ने गोतस्करी के संदेह में पहलू खान की पिटाई की थी. भीड़ की पिटाई के बाद पहलू खान की अस्पताल में मौत हो गई थी.

पुलिस ने इस मामले में दो FIR दर्ज की थी. एक FIR पहलू खान की हत्या के मामले में 8 लोगों के खिलाफ और दूसरी बिना कलेक्टर की अनुमति के मवेशी ले जाने पर पहलू और उसके परिवार के खिलाफ हुई थी. दूसरे मामले में पहलू ख़ान और उसके दो बेटों के खिलाफ अब चार्जशीट दाखिल की गई है. पहलू खान की मौत हो चुकी है ऐसे में उनके खिलाफ तो केस बंद हो जाएगा, लेकिन उनके बेटों के खिलाफ केस चलेगा.

चार्जशीट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस मामले की जांच हमसे पहले की सरकार में हुई. चार्जशीट हमारी सरकार में दाखिल की गई. हम जांच कराएंगे की पहले की सरकार में जांच सही हुई या गलत. अगर जांच में कुछ गड़बड़ी मिलती है तो मामले की दोबारा जांच कराई जाएगी.

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