Rajasthan: झुंझुनू में मासूम बच्ची के साथ रेप के मामले में दोषी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, जज ने कही ये बात
बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को मिली फांसी की सजा (Photo Credits: ANI)

राजस्थान (Rajasthan) के झुंझुनू (Jhunjhunu) जिले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट (Special POCSO Court) ने पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म (Rape) करने के आरोप में दोषी करार शख्स को आज फांसी की सजा (Death Penalty) सुनाई है. न्यूज एजेंसी एएनआई ने सरकारी वकील (Public Prosecutor) के हवाले से बताया कि इस मामले में शिकायत दर्ज होने के 26 दिन बाद कोर्ट ने आरोपित शख्स को दोषी साबित किया. कोर्ट ने 27वें दिन उसे दंडित किया है. इस मामले को लेकर कोर्ट ने कहा कि यह एक जघन्य अपराध (Heinous Crime) था और दोषी साबित हुआ व्यक्ति मौत की सजा का हकदार था.

विशिष्ट लोक अभियोजक लोकेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि दरिंदगी की यह घटना गत 19 फरवरी को हुई थी. पुलिस ने इस मामले में घटना के नौ दिन में चालान पेश कर दिया था और कोर्ट ने इस मामले में चालान पेश होने के 15 दिन में फैसला सुना दिया है.  इस मामले में पुलिस की तरफ से 27 गवाह पेश किए गए. यह भी पढ़ें- Noida: अदालत ने छात्रा के साथ दुष्कर्म के जुर्म में एक व्यक्ति को सुनाई उम्रकैद की सजा.

ANI का ट्वीट-

मामले में सोमवार को बहस पूरी हो गई थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. गौरतलब है कि निवासी श्योराणों की ढाणी थाना पिलानी निवासी आरोपी सुनील कुमार गांव में खेल रही पांच साल की मासूम का अपहरण कर ले गया था.  जिसने करीब 40 किमी दूर ले जाकर गाड़ाखेड़ा में दुष्कर्म किया.  इसके बाद वह मासूम को गांव के समीप छोड़ कर भाग गया था.  पुलिस ने सूचना के महज पांच घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.