Noida: अदालत ने छात्रा के साथ दुष्कर्म के जुर्म में एक व्यक्ति को सुनाई उम्रकैद की सजा
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नोएडा (उप्र),17 मार्च : गौतमबुद्ध नगर (Gautam Buddha Nagar) जिले की एक अदालत ने छात्रा को अगवा कर उसके साथ बलात्कार (rape) करने के जुर्म में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि थाना रबूपुरा में 25 अगस्त वर्ष 2015 को एक छात्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कि वह पढ़ने के लिए कॉलेज जा रही थी, तभी कार सवार तीन लोगों ने उसे अगवा कर लिया और नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया.

शिकायत में छात्रा ने कहा कि जब उसे होश आया तो वह जंगल में थी और फिरे नामक व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया. यह भी पढ़ें : Uttar Pradesh : पिता के कथित अफेयर से परेशान था युवक, दी ये खतरनाक सजा

उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई अपर जिला न्यायाधीश वेद प्रकाश वर्मा की अदालत में चल रही थी और दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद अदालत ने 16 मार्च को फिरे को उम्रकैद की सजा सुनाई तथा उसके ऊपर 10 हजार रुपए के अर्थदंड भी लगाया है.