जयपुर: राजस्थान (Rajasthan) में पटाखों (Firecrackers) पर बैन लगाने के बाद गहलोत सरकार ने इसे लेकर सख्त नियम लागू किए हैं. राजस्थान सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने पटाखे फोड़ने वाले व्यक्तियों पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है. राज्य सरकार ने COVID-19 रोगियों और जनता को उनके दुष्प्रभावों से बचाने के लिए पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने यह भी कहा कि अगर किसी को पटाखे बेचते हुए पाया गया तो 10,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा.
सरकार ने कहा, "किसी भी तरह की पटाखे बेचने वाले दुकानदार पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और किसी भी तरह के आतिशबाजी करने वाले को 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा." पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर लगे प्रतिबंध 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की समीक्षा बैठक के बाद आदेश जारी किए गए. कोरोना संकट के चलते राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, पटाखों की बिक्री व आतिशबाजी पर लगाई रोक.
आतिशबाजी को लेकर गहलोत सरकार सख्त:
Any shopkeeper selling any kind of fireworks will be fined Rs 10,000 and any person found using or allowing any kind of fireworks will have to pay a penalty of Rs 2,000: #Rajasthan government
Fireworks in the State have been banned till December 31, 2020. pic.twitter.com/5Ry42obFgY
— ANI (@ANI) November 3, 2020
सोमवार को सरकार ने कहा कि पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय कोरोना संक्रमित रोगियों के स्वास्थ्य की रक्षा के साथ-साथ आम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा, "शादियों और अन्य समारोहों में आतिशबाजी भी बंद की जानी चाहिए."
इससे पहले पश्चिम बंगाल और ओडिशा ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया. "पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि वायु प्रदूषण रोकने, कोविड-19 के मरीजों की स्थिति खराब ना हो, इस कारण से पश्चिम बंगाल सरकार काली पूजा, दिवाली उत्सव के दौरान पटाखे चलाने की अनुमति नहीं देगी. वहीं ओडिशा ने 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और उपयोग पर रोक लगाई है.