Jan Anushasan Pakhwada: कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच राजस्थान में 15 दिन के लिए लॉकडाउन जैसी पाबंदियां, जानें क्या रहेगा बंद- क्या खुला
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के उद्देश्य से संपूर्ण प्रदेश में 19 अप्रैल से तीन मई सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन पखवाड़े के तहत विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है.
जयपुर: देश भर में कोरोना संक्रमण(COVID-19) की रफ्तार लगातार तेज हो रही है. कोरोना संकट को देखते हुए राजस्थान सरकार ने COVID-19 प्रतिबंधों की अवधि को आगे बढ़ा दिया है. इस बारे में गाइडलाइंस जारी कर दी गई है. राजस्थान सरकार ने हाल ही में राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया था, लेकिन कोरोना के खतरनाक रफ्तार को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के उद्देश्य से संपूर्ण प्रदेश में 19 अप्रैल से तीन मई सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन पखवाड़े के तहत विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है. कोरोना संकट के बीच भारतीय रेलवे का बड़ा कदम, ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये चलाएगा एक्स्प्रेस ट्रेनें.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने कहा कि COVID-19 के प्रसार को रोकने में मास्क पहनना बेहद आवश्यक है. इसको कड़ाई से लागू करने के लिए सार्वजनिक स्थानों और कार्य स्थलों पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए.
क्या रहेगा खुला क्या बंद
- सभी सरकारी कार्यालय, बाजार, मॉल और कार्यस्थल बंद रहेंगे. हालांकि, श्रमिकों के रोजगार से जुड़ी गतिविधियां जैसी फैक्ट्री तथा निर्माण कार्य पर रोक नहीं होगी. साथ ही ठेला एवं फेरी लगाकर जीवनयापन करने वाले लोगों को जीविकोपार्जन की छूट दी जाएगी.
- जिला प्रशासन, गृह विभाग, वित्त विभाग, जेल, होमगार्ड, नियंत्रण कक्ष, नागरिक सुरक्षा, फायर और आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन, नगर निगम; नगर विकास कार्यों, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, दवाओं आदि से संबंधित कर्मियों को इन प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रखा जाएगा.
- सब्जियां, एवं फलों के ठेले, साइकिल रिक्शा, आटो रिक्शा, मोबाइल वैन द्वारा शाम सात बजे तक बेचा जा सकेगा.
- राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के पिछले 72 घंटे के अंदर करवाई आरटी पीसीआर जांच रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा.
- खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, मंडिया फल एवं सब्जियां, डेयरी, पशुचारा से संबंधित खुदरा, थोक दुकानों को शाम पांच बजे तक खोलने की अनुमति होगी.
- दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कुरियर सुविधा, प्रसारण एवं केबल सेवाएं आइटी एवं आईटी संबंधित सेवाएं, बैंकिग सेवाओं के लिये बैंक, एटीएम एवं बीमा कार्यलय को अनुमति होगी.
- अंतर्राज्यीय एवं राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य के लिये नियोजित व्यक्ति को अनुमति होगी.
- रेस्टोरेंटस द्वारा होम डिलीवरी की रात आठ बजे तक अनुमत होगी. एलपीजी, पेट्रोल पंप, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा, थोक आउटलेट की सेवाएं रात्रि आठ बजे तक अनुमत होगी.
- 45 वर्ष की आयु से ऊपर के लोग जिन्होंने COVID-19 टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, उन्हें पंजीकरण-संबंधित दस्तावेजों और आईडी कार्ड के साथ टीकाकरण केंद्रों की यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी.
- न्यूज पेपर सुबह 4 से 8 बजे के बीच वितरित किए जा सकते हैं. जबकि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में काम करने वाले लोग आईडी कार्ड के साथ अपना कार्य कर सकते हैं.
राजस्थान में रविवार को कोरोना संक्रमण के रिकार्ड 10,514 नए मामले आये है और संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,14,869 हो गई है. साथ ही, 42 और मरीजों की मौत हो जाने से इस महामारी के चलते अबतक 3151 लोगों की जान चली गई. राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 67,387 हो गई है.