मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) के पुणे (Pune) जिले के पिंपरी चिंचवड़ (Pimpri Chinchwad) में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने छेड़छाड़ (Molestation) का मामला दर्ज होने के तीन दिनों के भीतर ही आरोपी को दोषी करार देते हुए छह महीने की जेल की सजा सुनाई है. हिंजेवाड़ी पुलिस स्टेशन (Hinjewadi Police Station) में दर्ज इस मामले की त्वरित निपटान के लिए हर कोई तारीफ कर रहा है. Maharashtra: महाराष्ट्र में महिला पुलिसकर्मी अब 12 घंटे की जगह आठ घंटे की ड्यूटी करेंगी
न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रद्धा डोलारे (Shradha Dolare) ने 31 वर्षीय दोषी समीर श्रीरंग जाधव (Sameer Shrirang Jadhav) पर 9,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही जुर्माना भरने में विफल रहने पर एक महीना और जेल रखने का निर्देश दिया है.
पुलिस उपायुक्त आनंद भोइटे (Anand Bhoite) द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 25 जनवरी को मामला दर्ज किया गया था. एक महिला ने हिंजेवाड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक होटल व्यवसायी ने उसके साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ की और जान से मारने की धमकी दी.
शिकायत मिलने के बाद तुरंत एक महिला अधिकारी को मामले की जांच शुरू करने का जिम्मा सौंपा गया. जबकि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354, 452, 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
आधिकारिक नोट में कहा गया है, "आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने के बाद उसे 27 जनवरी को सुबह 9:30 बजे गिरफ्तार किया गया और चार्जशीट के साथ कोर्ट में पेश किया गया." पुलिस की जांच 36 घंटे के भीतर पूरी हुई जबकि कोर्ट कार्यवाही भी 36 घंटे (कोर्ट के काम के घंटे) में पूरी हुई. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों का परखने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया.