सवर्ण आरक्षण बिल को मिली राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी, एक हफ्ते में 10% रिजर्वेशन का मिलने लगेगा फायदा
आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 10 फीसदी आरक्षण देने के प्रावधान वाले संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिल गई है.
देश के आर्थिक रुप से कमजोर (Economically weaker section) सवर्ण (General category) अब जल्द ही 10 फीसदी आरक्षण का लाभ उठा पाएंगे. दरअसल, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 10 फीसदी आरक्षण देने के प्रावधान वाले संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind)की मंजूरी मिल गई है. राष्ट्रपति से हरी झंडी मिलने के बाद अब सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण पाने का रास्ता एकदम साफ हो गया है.
बताया जा रहा है कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय एक हफ्ते के भीतर इस कानून से जुड़े प्रावधानों को अंतिम रुप दे देगा. इसके लिए सरकार ने बकायदा अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके अनुसार बताया जा रहा है कि एक हफ्ते के भीतर ही देश के सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण का फायदा मिलने लगेगा.
दरअसल, सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने वाले इस बिल को लेकर 8 जनवरी को लोकसभा में संविधान का 124वां संशोधन विधेयक पेश किया गया था. लोकसभा में बिल के पास हो जाने के बाद इस बिल को 9 जनवरी को राज्यसभा में पेश किया गया, जहां इस बिल पर लंबी बहस हुई और उसी दिन इस बिल को सदन में पास कर दिया गया. यह भी पढ़ें: सवर्ण आरक्षण पर राज्यसभा में जोरदार बहस, AAP सांसद संजय सिंह ने कहा- दलित आरक्षण खत्म कर देगा ये बिल
गौरतलब है कि संसद के दोनों सदनों में आरक्षण बिल पास होने के बाद इसे आखिरी मंजूरी के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजा गया और अब उन्होंने इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके बाद अब सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से कमजोर लोग 10 फीसदी आरक्षण का फायदा जल्द ही उठा पाएंगे.