Post Office Act 2023: डाकघर अधिनियम 2023 मंगलवार से हुआ लागू, जानें क्या कुछ बदला
भारत सरकार ने नए डाक कानून (डाकघर अधिनियम, 2023) के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. इसी के तहत डाकघर अधिनियम, 2023 मंगलवार से लागू हो गया है.
Post Office Act 2023: भारत सरकार ने नए डाक कानून (डाकघर अधिनियम, 2023) के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. इसी के तहत डाकघर अधिनियम, 2023 मंगलवार से लागू हो गया है. इस अधिनियम का उद्देश्य अंतिम मील तक नागरिक केंद्रित सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार करना है, जिससे जीवन को आसान बनाया जा सके.
संचार मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि डाकघर अधिनियम 2023 के लागू होने से भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 निरस्त हो गया है.
ये भी पढ़ें: Small Saving Schemes: स्मॉल सेविंग स्कीमों पर कितना मिलेगा ब्याज?, जानें पीपीएफ, डाकघर जमा, एसएसवाई की नई दरें
डाकघर अधिनियम 2023 मंगलवार से हुआ लागू
जानें डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधान
मंत्रालय के मुताबिक, डाकघर अधिनियम 2023 वस्तुओं, पहचानकर्ताओं और पोस्टकोड के उपयोग के बारे में निर्धारित मानकों के लिए प्रारूप उपलब्ध करता है. ये अधिनियम व्यापार करने में आसानी और जीवन को आसान बनाने के लिए पत्रों के संग्रह, प्रोसेसिंग और वितरण के विशेष विशेषाधिकार जैसे प्रावधानों को समाप्त करता है. अधिनियम में कोई दंडनीय प्रावधान नहीं किए गए हैं. बता दें, डाकघर विधेयक, 2023 को पिछले साल 10 अगस्त को राज्यसभा में पेश किया गया था और 4 दिसंबर 2023 को राज्यसभा ने इसे पारित किया था. इसके बाद विधेयक पर लोकसभा द्वारा 13 दिसंबर 2023 और 18 दिसंबर 2023 को विचार किया गया. इसके बाद इसे पारित किया गया.