Tajinder Singh Bagga Case: हाईकोर्ट ने पंजाब की याचिका ठुकराई, तेजिंदर बग्गा को भेजा दिल्ली- हरियाणा सरकार से मांगा जवाब
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab And Haryana High Court) ने बीजेपी (BJP) नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा (Tajinder Pal Singh Bagga) को वापस दिल्ली ले जाने के खिलाफ पंजाब की याचिका को ठुकरा दिया है. साथ ही इस मामले की सुनवाई शनिवार के लिए स्थगित कर दी है. पंजाब सरकार ने तेजिंदर बग्गा को हरियाणा में रखने की मांग के लिए हाईकोर्ट में खारिज दायर की थी. कोर्ट ने हरियाणा सरकार से इस मामले में कल एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है.
नई दिल्ली: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab And Haryana High Court) ने बीजेपी (BJP) नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा (Tajinder Pal Singh Bagga) को वापस दिल्ली ले जाने के खिलाफ पंजाब की याचिका को ठुकरा दिया है. साथ ही इस मामले की सुनवाई शनिवार के लिए स्थगित कर दी है. पंजाब सरकार ने तेजिंदर बग्गा को हरियाणा में रखने की मांग के लिए हाईकोर्ट में खारिज दायर की थी. कोर्ट ने हरियाणा सरकार से इस मामले में कल एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है. तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली और पंजाब पुलिस में टकराव, अपहरण का केस दर्ज- पिता से मारपीट का भी आरोप
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को उन परिस्थितियों के बारे में बताते हुए एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा है, जिनके तहत पंजाब पुलिस को कुरुक्षेत्र (Kurukshetra) के पीपली (Pipli) में रोका गया था. वहीं, बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की वकील मोनिका अरोड़ा ने कहा “पुलिस ने कोई प्रक्रिया फॉलो नहीं किया. बग्गा के पिता ने बताया कि लोगों से उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों की जान को खतरा है इसलिए उन्हें पुलिस सुरक्षा चाहिए.” तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के पिता प्रीतपाल सिंह बग्गा ने भी दिल्ली में केस दर्ज करवाया है. BJP नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ पंजाब पुलिस ने मामला दर्ज किया
उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस की एक टीम ने ‘बेहद नाटकीय घटनाक्रम’ में कुरुक्षेत्र में तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस से अपने संरक्षण में ले लिया है. पंजाब पुलिस ने बग्गा को शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में उनके घर से गिरफ्तार किया था. पंजाब पुलिस की टीम को कुरुक्षेत्र के पीपली में रोका गया था. हरियाणा पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें बताया गया कि बग्गा को उनके आवास से जबरन उठाया गया था.
इससे पहले, दिन में दिल्ली पुलिस ने बीजेपी नेता की गिरफ्तारी के बाद उनके अपहरण का मामला दर्ज किया था. दूसरी ओर, पंजाब सरकार ने कुरुक्षेत्र में अपनी टीम को हिरासत में लिए जाने और उसके बाद के घटनाक्रम के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था.
मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली से बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार करके ला रहे पंजाब के पुलिसकर्मियों को हरियाणा पुलिस द्वारा रोका जाना अवैध हिरासत के समान है. कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक को लिखे एक पत्र में उन्होंने इसे आपराधिक न्याय प्रणाली में हस्तेक्षप करार दिया.
बग्गा पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को कथित धमकी देने का आरोप है. पिछले महीने आम आदमी पार्टी (आप) के मोहाली निवासी नेता सनी अहलूवालिया की शिकायत पर पंजाब पुलिस ने भड़काऊ बयान, वैमनस्य को बढ़ावा और आपराधिक धमकी देने के आरोप में बग्गा के खिलाफ मामला दर्ज किया था.