सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से 'चौकीदार चोर है' टिप्पणी पर मांगा स्पष्टीकरण, 22 अप्रैल तक का दिया समय
सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की टिप्पणी कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 'चौकीदार चोर है' (Chowkidar Chor Hai), को गलत तरीके से अदालत से जोड़कर पेश किया गया...
नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की टिप्पणी कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 'चौकीदार चोर है' (Chowkidar Chor Hai), को गलत तरीके से अदालत से जोड़कर पेश किया गया. इसी के साथ शीर्ष अदलात ने 22 अप्रैल तक उनसे इस पर स्पष्टीकरण देने को कहा है.
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ ने मामले की सुनवाई 23 अप्रैल को करने का निर्देश दिया. मुख्य न्यायाधीश गोगोई ने विवादास्पद बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष से प्रतिक्रिया मांगते हुए स्पष्ट किया कि उन्होंने केवल राफेल मामले से संबंधित कुछ दस्तावेजों की स्वीकार्यता के मामले को डील किया था.
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अदालत का आदेश भारतीय जनता पार्टी (Bharataiya Janata party) की नेता मीनाक्षी लेखी (Minakshi lekhi) द्वारा राहुल के खिलाफ अवमानना कार्रवाई करने की मांग को लेकर अवमानना याचिका दायर करने पर आया है.