लोकसभा चुनाव 2019: बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने किया EC के बैन के खिलाफ याचिका सुनने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने आचार संहिता तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की. बता दें कि मायावती ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से अपनी रैली की इजाजत मांगी थी. जिसके बाद अदालत ने इस मामले की सुनवाई पर यह फैसला सुनाया
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बसपा (BSP)सुप्रीमो मायावती ( Mayawati) को करारा झटका देते हुए उनकी अर्जी खारिज कर दी है. मायावती ने चुनाव आयोग ( Election Commission) द्वारा उन पर लगाए गए 48 घंटे के प्रतिबंध के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी जिस पर अदालत ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया. मायावती की ओर से पेश दुष्यंत दवे ने दिन में प्रस्तावित महत्वपूर्ण बैठकों का हवाला देते हुए अदालत से उनकी दलील सुनने का आग्रह किया था, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में याचिका दायर करें, फिर हम सुनवाई करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने आचार संहिता तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की. बता दें कि मायावती ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से अपनी रैली की इजाजत मांगी थी. जिसके बाद अदालत ने इस मामले की सुनवाई पर यह फैसला सुनाया. चुनाव आयोग द्वारा लगाया गया यह बैन आज सुबह 6 बजे से लागू है. वहीं मायावती ने चुनाव आयोग द्वारा उन पर लगाये गये 48 घंटे के प्रतिबंध को दबाव में लिया गया फैसला करार देते हुए कहा कि यह एक साजिश और लोकतंत्र की हत्या बताया था.
यह भी पढ़ें:- लोकसभा चुनाव 2019: EC का चला चाबुक, आज चुनावी रण से नदारद रहेंगे योगी, माया, आजम और मेनका
गौरतलब हो कि आयोग ने सांप्रदायिक बयान देने के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 72 घंटे और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार से बैन कर दिया. जबकि आयोग ने विवादित बयान देने के मामले में केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी को 48 घंटे और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को 72 घंटे की अवधि के लिये चुनाव प्रचार करने से रोक दिया है. यह पहला मौका है जब किसी केन्द्रीय मंत्री को प्रचार अभियान में हिस्सा लेने पर देशव्यापी रोक लगायी गयी है.