जमीन सौदा मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जांच के लिए गुरुग्राम पुलिस को मिली मंजूरी, खट्टर सरकार ने दी अनुमति

गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर केके राव ने बताया कि जमीन सौदे को लेकर उन्हें रॉबर्ट वाड्रा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जांच के लिए खट्टर सरकार से अनुमति मिल गई है और इस मामले की जांच जारी है.

रॉबर्ट वाड्रा (Photo Credits: IANS)

गुरुग्राम:  कांग्रेस नेता सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) के दामाद रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उनके खिलाफ जांच के लिए गुरुग्राम पुलिस (Gurugram Police) को इजाजत मिल गई है. जमीन सौदा मामले (Land Deal Case) को लेकर रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जांच करने की मंजूरी गुरुग्राम पुलिस को हरियाणा की खट्टर सरकार (Khattar Government) की तरफ से मिली है. हरियाणा सरकार (Haryana Government) से इजाजत मिलने के बाद गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर (Gurugram Police Commissioner) केके राव (KK Rao) ने बताया कि जमीन सौदे को लेकर उन्हें रॉबर्ट वाड्रा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जांच के लिए खट्टर सरकार से अनुमति मिल गई है और इस मामले की जांच जारी है.

बता दें कि जमीन सौदे का यह मामला साल 2008 का है, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा, हरियाणा के पूर्व सीएम बीएस हुड्डा के अलावा डीएलफ गुरुग्राम (DLF Gurugram) और ओंकारेश्वर प्रोपर्टीज (Omkareshwar Properties) का नाम भी एफआईआर में दर्ज है.

जमीन सौदा मामले में दर्ज एफआईआर में यह कहा गया था कि वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी ने गुरुग्राम में कई जगहों पर कथित तौर पर जमीनें खरीदी और उसके कुछ समय बाद ही उन्हें महंगे दामों पर बेच दिया. यह भी पढ़ें: राबर्ट वाड्रा के करीबियों पर ED के छापेमारी से भड़की कांग्रेस, कहा- संभल जाएं अधिकारी मौसम बदलने वाला है

गौरतलब है कि पुलिस ने आईपीसी की धारा 120-बी के तहत आपराधिक षडयंत्र रचने, 420 के तहत धोखाधड़ी करने, 467 के तहत फर्जीवाड़ा, 468 के तहत धोखाधड़ी के उद्देश्य से फर्जीवाड़ा करने और 471 के तहत जाली दस्तावेज इस्तेमाल करने का मामला दर्ज किया गया है. यह मामला हरियाणा के खेरकी दौला पुलिस स्टेशन में दर्ज है.

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