नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को अगस्ता वेस्टलैंड (AgustaWestland) वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में दुबई स्थित व्यापारी राजीव सक्सेना (Rajeev Saxena) को 22 फरवरी तक अंतरिम जमानत प्रदान कर दी. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने व्यापारी से पांच-पांच लाख रुपये की दो जमानत राशि और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (All India Institute of Medical Sciences) से सक्सेना की एक विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को अदालत को बताया कि वह चिकित्सा आधार पर सक्सेना की जमानत याचिका का विरोध नहीं कर रहा है क्योंकि सक्सेना वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले की जांच में सहयोग कर रहा है. सक्सेना ने अदालत को बताया था कि वह पीठ दर्द, पैरों में सुन्नता और भारीपन, गले में दर्द इत्यादि बीमारी से ग्रसित है. उसने कहा कि इसके बावजूद वह जांच में सहयोग कर रहा है.
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संयुक्त अरब अमीरात के सुरक्षा अधिकारियों ने 30 जनवरी को दुबई स्थित सक्सेना के घर से उसे उठा लिया था और उसी रात कॉरपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार के साथ भारत प्रत्यर्पित कर दिया था. ईडी के अनुसार, सक्सेना ने वकील गौतम खेतान के साथ मिलकर अगस्ता वेस्टलैंड के पक्ष में 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति करवाने के लिए धनशोधित राशि को कई राजनेताओं, नौकरशाहों और वायु सेना के अधिकारियों को देने के लिए दुनियाभर में एक कॉरपोरेट संरचना मुहैया कराई.
बार-बार समन देने के बावजूद जांच में शामिल नहीं होने के बाद, दिल्ली की एक अदालत ने सक्सेना के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. सक्सेना का नाम उसकी पत्नी शिवानी के विरुद्ध दाखिल आरोपपत्र में वर्णित था, जोकि निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद जमानत पर बाहर है.