बेंगलुरु की एक अदालत ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में 7 जून को "बिना नागा" पेश होने का आदेश दिया है.
क्या है मामला?
भाजपा नेता केशव प्रसाद ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री शिवकुमार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. यह मामला 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए विज्ञापनों और प्रचार नारों को लेकर है.
कांग्रेस का आरोप
कांग्रेस पार्टी ने अपने विज्ञापनों में आरोप लगाया था कि भाजपा, जो उस समय राज्य में सत्ता में थी, ठेकेदारों और अन्य लोगों से सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन के लिए 40 प्रतिशत तक कमीशन/रिश्वत ले रही थी.
BJP defamation case: Bengaluru court orders Rahul Gandhi to personally appear on June 7 "without fail"#RahulGandhi @RahulGandhi
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— Bar and Bench (@barandbench) June 2, 2024
भाजपा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेताओं ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित भाजपा के सदस्यों को निशाना बनाते हुए झूठे विज्ञापन फैलाए हैं.
राहुल गांधी को समन
राहुल गांधी की ओर से आज अदालत में पेशी से छूट की मांग की गई थी क्योंकि वह 'इंडिया' गठबंधन की बैठक में शामिल होने वाले थे. अदालत ने आज उन्हें पेशी से छूट दी लेकिन 7 जून को अदालत में पेश होने का आदेश दिया.
सिद्धारमैया और शिवकुमार को मिली जमानत
इस मामले में आज ही 42वें अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को प्रत्येक 5,000 रुपये के बेल बांड जमा करने के बाद जमानत दे दी.