मानहानि केस: राहुल गांधी को मिली कोर्ट से जमानत, अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक पर लगाया था घोटाले का आरोप

इससे पहले पत्रकार और लेखिका गौरी लंकेश की हत्या के संबंध में मानहानि के मुकदमे में राहुल गांधी पिछले हफ्ते मुंबई में एक अदालत के समक्ष पेश हुए थे. पत्रकार की हत्या के लिए उन्होंने 'भारतीय जनता पार्टी (BJP)- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की विचारधारा' को दोषी ठहराया था. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल ने एक टिप्पणी थी

राहुल गांधी (Photo Credits: PTI)

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को शुक्रवार को अहमदाबाद की मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने जमानत दे दी. राहुल गांधी को अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव (ADC) बैंक की ओर से दाखिल एक मुकदमे में 12 जुलाई को हाजिर होने का आदेश दिया था. राहुल दोपहर को अहमदाबाद पहुंचे जहां एयरपोर्ट पर पहुंचे थे. जहां पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता उनसे मिलने पहुंचे. इससे पहले, मानहानि के दो अन्य मामलों में राहुल गांधी को जमानत मिल चुकी है.

इससे पहले पत्रकार और लेखिका गौरी लंकेश की हत्या के संबंध में मानहानि के मुकदमे में राहुल गांधी पिछले हफ्ते मुंबई में एक अदालत के समक्ष पेश हुए थे. पत्रकार की हत्या के लिए उन्होंने 'भारतीय जनता पार्टी (BJP)- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की विचारधारा' को दोषी ठहराया था. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल ने एक टिप्पणी थी. उन्होंने कहा था कि 'क्यों सभी चोरों' को मोदी कहा जाता है, जिस पर बिहार के उप-मुख्यमंत्री नेता सुशील कुमार मोदी द्वारा याचिका दायर की गई. मामले में 6 जुलाई को राहुल पटना की अदलात में पेश हुए थे.

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यह है पूरा मामला

मानहानि का मुकदमा तब दायर किया गया था जब राहुल गांधी और सुरजेवाला ने दावा किया था कि अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक आठ नवम्बर, 2016 को नोटबंदी की घोषणा के पांच दिन के अंदर 745.59 करोड़ रुपये के बंद हो चुके नोटों को बदलने के घोटाले में शामिल था. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एडीसीबी बैंक के निदेशकों में से एक हैं. राहुल गांधी और सुरजेवाला के आरोप मुम्बई के एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा पूछे गए एक आरटीआई सवाल पर नेशनल बैंक फॉर एग्रिकल्चर एंड रूरल डेवलप्मेंट द्वारा दिये गए जवाब पर आधारित थे.

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