राफेल डील: राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा- सुप्रीम कोर्ट ने भी माना चौकीदार ने कराई चोरी
राहुल गांधी ने कहा कि एक बार पीएम मोदी उनसे 15 मिनट बहस कर लेंगे तो देश से भी आंख नहीं मिला पाएंगे.
राफेल डील (Rafale Deal) को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) मे एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर निशाना साधा है. दरअसल, केंद्र सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को राफेल मामले में अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए लीक दस्तावेजों को आधार बनाने की अनुमति दे दी और उन दस्तावेजों पर ‘विशेषाधिकार’ होने की केंद्र की प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज कर दिया. इस फैसले पर राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि राफेल डील में करप्शन हुआ है. उन्होंने कहा कि चौकीदार (Chowkidaar) ने चोरी करवाई है. राहुल गांधी ने कहा कि एक बार पीएम मोदी उनसे 15 मिनट बहस कर लेंगे तो देश से भी आंख नहीं मिला पाएंगे.
Congress President Rahul Gandhi on SC dismisses Centre's preliminary objections seeking review of earlier judgment giving clean chit to Centre in Rafale case: Supreme Court has accepted that there is some form of corruption in Rafale deal & that "chowkidaar ne chori karwayi hai" pic.twitter.com/86XN2tFfO5
— ANI (@ANI) April 10, 2019
उधर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस बात को भी साफ किया गया है कि पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान पीठ न सिर्फ विमानों की कीमत के मुद्दे बल्कि राफेल का निर्माण करने वाली कंपनी दसॉल्ट के भारतीय ऑफसेट पार्टनर के चयन के मुद्दे की भी पड़ताल करेगी. दरअसल, केंद्र ने कहा था कि विशेषाधिकार वाले दस्तावेज याचिकाकर्ताओं ने अवैध तरीके से हासिल किए और शीर्ष अदालत के 14 दिसंबर 2018 के फैसले के खिलाफ दायर अपनी पुनर्विचार याचिकाओं के समर्थन में उनका इस्तेमाल किया. न्यायालय ने अपने उस फैसले में फ्रांस से 36 राफेल विमानों की खरीद को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था. यह भी पढ़ें- राफेल डील: मोदी सरकार को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी केंद्र की बात, दोबारा होगी सुनवाई
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसफ ने कहा ‘‘हम पुनर्विचार याचिकाओं की विचारणीयता पर सवाल उठाने वाली केंद्र की प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज करते हैं.’’ शीर्ष अदालत ने कहा कि वह याचिकाकर्ताओं द्वारा उल्लिखित नये दस्तावेजों के आधार पर पुनर्विचार याचिका पर आगे की सुनवाई करेगी.
भाषा इनपुट
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 10, 2019 03:35 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

