यासीन मलिक के खिलाफ जन सुरक्षा अधिनियम का मामला दर्ज, दो साल तक की हो सकती है सजा
जम्मू एवं कश्मीर (Jammu-Kashmir) लिबरेशन फ्रंट के अध्यक्ष यासीन मलिक (Yasin Malik) के खिलाफ जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
श्रीनगर: जम्मू एवं कश्मीर (Jammu-Kashmir) लिबरेशन फ्रंट के अध्यक्ष यासीन मलिक (Yasin Malik) के खिलाफ जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पीएसए के तहत उन्हें दो साल तक हिरासत में रखा जा सकता है. जेकेएलएफ से जुड़े सूत्रों ने गुरुवार को यह कहा. एक सूत्र ने बताया, "मलिक साहब को आज बताया गया है कि उनके खिलाफ पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन्हें जम्मू जिले में स्थित कोट बलवल जेल में स्थानांतरित किया जाएगा."
जेकेएलएफ प्रमुख को 22 फरवरी को एहतियातन हिरासत में लिया गया था और उन्हें श्रीनगर में कोठीबाग पुलिस स्टेशन में रखा गया था.
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आपको बता दें कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद सुरक्षाबलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले बड़े नेताओं में शुमार यासीन मलिक को शुक्रवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया था. यासीन मलिक (Yasin Malik) जम्मू कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट (JKLF) का मुखिया है.
कहा जा रहा है कि यासीन मलिक की गिरफ्तारी इसलिए जरुरी थी क्योंकि मात्र दो दिन बाद ही सोमवार को जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली संविधान की धारा 35-A पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है.
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 07, 2019 02:06 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

