ट्रिपल तलाक अब होगा दंडनीय अपराध, राष्ट्रपति कोविंद ने दी अध्यादेश को मंजूरी
अध्यादेश के तहत एक साथ तीन तलाक देना अवैध एवं निष्प्रभावी होगा और इसमें दोषी पाए जाने पर पति को तीन साल जेल की सजा का प्रावधान है.
नई दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक बार में तीन तलाक के चलन पर प्रतिबंध लगाने वाले अध्यादेश पर बुधवार की रात हस्ताक्षर कर दिए. कानून मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार की सुबह इस अध्यादेश को अपनी मंजूरी दी थी. सरकार ने कहा कि यह कदम उठाना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि तलाक-ए-बिद्दत की कुप्रथा को खत्म करने वाले उच्चतम न्यायालय के पिछले साल के फैसले के बावजूद यह बदस्तूर जारी था.
अध्यादेश के तहत एक साथ तीन तलाक देना अवैध एवं निष्प्रभावी होगा और इसमें दोषी पाए जाने पर पति को तीन साल जेल की सजा का प्रावधान है. यह भी पढ़े-ट्रिपल तलाक: जानिए क्या है तीन तलाक अध्यादेश के नए नियम? जिसे मोदी सरकार ने दी मंजूरी
प्रस्तावित कानून के दुरुपयोग की आशंकाएं दूर करते हुए सरकार ने इसमें कुछ सुरक्षा उपाय भी शामिल किए हैं, जैसे मुकदमा चलने से पहले आरोपी के लिए जमानत का प्रावधान किया गया है.