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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को अध्यादेश को दी मंजूरी, आज से देश भर में लागु होगा कानून

देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को लेकर मोदी सरकार के अध्यादेश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को अपनी मुहर लगा दी. इसके साथ ही यह अध्यादेश आज से देश भर में कानून का रूप ले लेगा. साथ ही अगर डॉक्टरों और मेडिकल स्टॉफ पर हमला गंभीर हुआ तो इस मामले में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को अध्यादेश को दी मंजूरी, आज से देश भर में लागु होगा कानून
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Photo Credit-ANI)

देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को लेकर मोदी सरकार के अध्यादेश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath kovind) ने गुरुवार को अपनी मुहर लगा दी. इसके साथ ही यह अध्यादेश आज से देश भर में कानून का रूप ले लेगा. महामारी रोग अध्यादेश, 2020 को मंजूरी के साथ ही अब देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला गैर जमानती अपराध हो गया है. इस मामले में अब नियत 30 दिन में जांच पूरी होगी और दोषियों को एक साल में सजा भी मिल जाएगी.

गौरतलब है कि कोविड-19 (Covid-19) का ईलाज कर रहे डॉक्टरों और मेडिकल स्टॉफ पर लगातार हमलों की खबर आ रही थी. लगातार बढ़ती घटनाओं के विरोध में डॉक्टरों ने मंगलवार और बुधबार को विरोध प्रदर्शन का फैसला लिया था. लेकिन गृह मंत्री के हस्तक्षेप और डॉक्टरों से वार्ता के बाद सरकार ने इन हमलों को रोकने के लिये कानून में संशोधन का फैसला लिया.

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बुधबार को कैबिनेट ने इस संदर्भ में अध्यदेश लाने को मंजूरी दी और गुरुवार को राष्ट्रपति ने इस पर अपनी मंजूरी दे दी . सराकर के इस फैसले से 1897 से चले आ रहे महामारी कानून में बदलाव का हो गया है. अब कोरोना वॉरियर्स पर हमला गैर-जमानती होगा. इस मामले की 30 दिनों में जांच पूरी होगी और एक साल में फैसला आएगा.

हमले के मामले में 3 महीने से 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है. इस मे जुमार्ने का प्रावधान किया गया है. इसमें 50 हजार से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है . साथ ही अगर डॉक्टरों और मेडिकल स्टॉफ पर हमला गंभीर हुआ तो इस मामले में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है.

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 23, 2020 11:47 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).