प्रियंका गांधी के खिलाफ बिहार में आपराधिक मामला दर्ज, पहलू खान मामले में कोर्ट के फैसले पर ट्वीट कर उठाए थे सवाल
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है. जानकारी के लिए बताना चाहते है कि बिहार के मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में वकील सुधीर ओझा की ओर से यह केस दर्ज कराया गया है. सुधीर ओझा ने सीजेएम सूर्यकांत तिवारी के कोर्ट में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने और लोअर कोर्ट के फैसले का अवमानना करने के आरोप में परिवाद पत्र दर्ज कराया है.
नई दिल्ली. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है. जानकारी के लिए बताना चाहते है कि बिहार के मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में वकील सुधीर ओझा (Sudhir Ojha) की ओर से यह केस दर्ज कराया गया है. सुधीर ओझा ने सीजेएम सूर्यकांत तिवारी के कोर्ट में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi Vadra) के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने और लोअर कोर्ट के फैसले का अवमानना करने के आरोप में परिवाद पत्र दर्ज कराया है.
दरअसल, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने शुक्रवार को कहा कि पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में लोअर कोर्ट का फैसला चौंका देने वाला है. यह भी पढ़े-पहलू खान मामला पर बोली प्रियंका गांधी, कहा- लोअर कोर्ट का फैसला चौंकाने वाला
पहलू खान मामले में लोअर कोर्ट का फैसला चौंका देने वाला है। हमारे देश में अमानवीयता की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और भीड़ द्वारा हत्या एक जघन्य अपराध है।
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) August 16, 2019
इस मामले पर अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी. सुधीर ओझा ने प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) के खिलाफ धारा 504, 506 और 153 के तहत मामला दर्ज कराया है.
Bihar: A criminal case registered against Congress leader Priyanka Gandhi Vadra in Muzaffarpur CJM Court by advocate Sudhir Ojha (in pic) for Priyanka's tweet on the recent judgment in Pehlu Khan lynching case (2017) of Alwar. pic.twitter.com/Ga0ppzVFsT
— ANI (@ANI) August 16, 2019
गौरतलब है कि भीड़ द्वारा पहलू खान को पीट-पीटकर मार दिए जाने के करीब दो साल बाद अलवर सेशन कोर्ट ने बुधवार को मामले में सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया था. कोर्ट ने इन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. अलवर के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश नंबर-1, डॉ. सरिता स्वामी की अदालत में फैसला सुनाया गया.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 16, 2019 06:49 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

