Gujrat HC On PM Modi's Degree: गुजरात हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार का जुर्माना लगा दिया है. केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगी थी, जानना चाहा था कि वे कितने पढ़े लिखे हैं. कोर्ट ने PMO को भी कहा है कि उन्हें पीएम की डिग्री सार्वजनिक करने की कोई जरूरत नहीं है.
आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयोग यानी कि सीईसी ने एक आदेश दिया था जिसमें कहा गया था कि पीएमओ प्रधानमंत्री मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री जारी करे. इस आदेश को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जहां हाई कोर्ट ने सीईसी के इस आदेश पर स्टे लगा दिया गया और साथ ही अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना ठोका दिया. ये भी पढ़ें- Gujarat: ‘मोदी हटाओ, देश बचाओ’ मोदी विरोधी पोस्टर लगाने के मामले में ‘आप’ के आठ कार्यकर्ता गिरफ्तार
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चार हफ्ते में 25 हजार रुपये की धनराशि गुजरात स्टेट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी के पास में जमा कराएं. इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद 9 फरवरी, 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
दरअसल, ये याचिका गुजरात यूनिवर्सिटी ने हाई कोर्ट में दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि RTI का गलत इस्तेमाल हो रहा है. जुर्माना लगाने जाने से सीएम केजरीवाल भड़क गए हैं. उन्होंने कहा "क्या देश का नागरिक पीएम की डिग्री भी नहीं जान सकता है. वे कहते हैं कि क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया. आखिर क्यों? उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा? ऐसा क्यो हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद ख़तरनाक हैं.