Maharashtra Politics: महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा, 17 सितंबर तक Narayan Rane के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Photo Credits: ANI)

मुंबई, 25 अगस्त: महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) ने बुधवार को बंबई हाईकोर्ट (Bombay High Court) से कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) के खिलाफ थप्पड़ मामले में नासिक पुलिस (Nashik Police) द्वारा दर्ज प्राथमिकी में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) के खिलाफ 17 सितंबर तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी. राणे द्वारा दायर एक याचिका के बाद सरकार की यह टिप्पणी सामने आई है, जिसमें नासिक प्राथमिकी और भविष्य में दर्ज किए जा सकने वाले अन्य सभी मामलों और गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की मांग की गई है. इस मामले पर न्यायमूर्ति एस. एस. शिंदे और न्यायमूर्ति एन. जे. जामदार की खंडपीठ ने सुनवाई की.

राणे के वकील सतीश मानेशिंदे और अनिकेत निकम ने अन्य सभी मामलों में सुरक्षा की मांग की जो केंद्रीय मंत्री के 23 अगस्त के बयान से उत्पन्न हो सकते हैं. राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने कहा कि 17 सितंबर को अगली सुनवाई तक नासिक प्राथमिकी में राणे के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी. हालांकि, देसाई ने कहा कि सुरक्षा पर एक व्यापक बयान नहीं दिया जा सकता क्योंकि राणे की याचिका में केवल नासिक प्राथमिकी का उल्लेख है, जिसके बाद राणे की टीम ने कहा कि वे सभी विवरणों के साथ याचिका में संशोधन करेंगे.

यह भी पढ़ें- देश की खबरें | नारायण राणे के विधायक बेटे ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की

राणे को मंगलवार दोपहर को रत्नागिरी में सीएम ठाकरे के खिलाफ बयान देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उसी देर रात रायगढ़ की महाड़ अदालत में पेश किया गया था.

महाड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एस.एस. पाटिल ने गिरफ्तारी को उचित बताते हुए उन्हें 4 सितंबर तक मजिस्ट्रियल कस्टडी रिमांड पर भेज दिया और बाद में राणे को सशर्त जमानत दे दी गई.