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लालू यादव को बड़ा झटका, झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दी जमानत याचिका

लालू की पैरवी कर रहे जाने माने वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने उनकी जमानत के लिए खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया था

लालू यादव को बड़ा झटका, झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दी जमानत याचिका
लालू यादव (File Photo)

झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने चारा घोटाला (Fodder Scam) मामलों में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की जमानत की अर्जी खारिज कर दी है. इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने याचिकाकर्ता के साथ ही सीबीआई (CBI) की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार कोअपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. लालू प्रसाद करोड़ों रुपये के चारा घोटाला के मामलों में दोषी ठहराये जाने के बाद दिसंबर 2017 से रांची जेल में बंद हैं. लालू की पैरवी कर रहे जाने माने वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने उनकी जमानत के लिए खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया था. साथ ही आरजेडी अध्यक्ष के तौर पर उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न बांटने में उनकी मौजूदगी की जरूरत जताई थी.

सीबीआई के वकील राजीव कुमार ने अपनी दलील में कहा था कि लालू को नियमित जमानत नहीं मिलनी चाहिए. उन्होंने देवघर कोषागार से जुड़े मामले में उन्हें जमानत मिलने से इनकार किए जाने का भी जिक्र किया था. उन्होंने कहा था कि हिरासत में उनका इलाज चल रहा है. इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए. यह भी पढ़ें- सीबीआई चीफ को बर्खास्त करने को लेकर पीएम मोदी में इतनी हड़बड़ी क्यों हैं- राहुल गांधी

गौरतलब है कि आरजेडी बिहार में विपक्षी पार्टियों के महागठबंधन का एक अहम घटक दल है और सीटों के बंटवारें पर लालू की सहमति जरूरी है. लालू झारखंड में भी आगामी आम चुनावों में बीजेपी विरोधी पार्टियों को एक मंच पर लाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं.

(The above story first appeared on LatestLY on Jan 10, 2019 03:24 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).