कन्हैया कुमार और अन्य पर मुकदमे के लिए अदालत ने दिया 28 फरवरी तक का समय
दिल्ली की एक अदालत ने 2016 के देशद्रोह मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (Jawaharlal Nehru University Students Union) के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार एवं अन्य पर मुकदमा चलाने की मंजूरी हासिल करने के लिए दिल्ली पुलिस को बुधवार को 28 फरवरी तक का समय दिया.
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 2016 के देशद्रोह मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (Jawaharlal Nehru University Students Union) के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) एवं अन्य पर मुकदमा चलाने की मंजूरी हासिल करने के लिए दिल्ली पुलिस को बुधवार को 28 फरवरी तक का समय दिया.
अदालत ने पुलिस ने कहा कि वह संबंधित अधिकारियों से जल्द से जल्द मंजूरी देने को कहें.
पुलिस ने अदालत को बताया कि मंजूरी दिल्ली सरकार की ओर से लंबित है और कुछ ही दिनों में हासिल कर ली जाएगी.
इस पर अदालत ने कहा, "अधिकारी लंबे समय तक फाइल अटका कर नहीं रख सकते." अदालत ने इससे पहले दिल्ली पुलिस से इजाजत हासिल किए बिना कुमार एवं अन्य के खिलाफ आरोप-पत्र दायर करने को लेकर सवाल किए थे और उन्हें छह फरवरी तक का समय दिया था.
पुलिस ने 14 जनवरी को कुमार एवं जेएनयू के पूर्व छात्रों - उमर खालिद एवं अनिर्बान भट्टाचार्य के खिलाफ शहर की एक अदालत में आरोप-पत्र दायर किया था.
इसमें कहा गया था कि कुमार ने संसद पर हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु (Afzal Guru) की फांसी की बरसी पर विश्वविद्यालय में 9 फरवरी 2016 को रखे गए एक कार्यक्रम के दौरान सभा की अगुवाई की थी और उसने देश विरोधी नारेबाजी का समर्थन किया था.