चारा घोटाला मामले में बिहार (Bihar) के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल, झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने शुक्रवार को चारा घोटाला (Fodder Scam) के देवघर कोषागार मामले में लालू यादव को जमानत दी है. 13 जून को लालू प्रसाद ने झारखंड हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी. न्यायाधीश अपरेश सिंह ने लालू यादव से कहा खा कि वह अपना मामला 12 जुलाई को पेश करें.
Jharkhand High Court grants bail to RJD leader Lalu Prasad Yadav in the fodder scam case relating to Deoghar treasury. (File pic) pic.twitter.com/wWYloD6bew
— ANI (@ANI) July 12, 2019
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस साल अप्रैल महीने में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. चारा घोटाला मामलों में दोषी लालू प्रसाद यादव को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. उन्हें वर्तमान में रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (RIMS) के भुगतान वार्ड में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. यह भी पढ़ें- चारा घोटाला: लालू यादव की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, झारखंड हाईकोर्ट ने CBI को शपथपत्र दायर करने का दिया आदेश
देवघर कोषागार मामले में जमानत मिलने के बाद भी लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि चाईबासा और दुमका कोषागार मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है.