चारा घोटाला: लालू यादव की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, झारखंड हाईकोर्ट ने CBI को शपथपत्र दायर करने का दिया आदेश
लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन (CBI) को शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी.
चारा घोटाला (Fodder Scam) मामले में सजायाफ्ता बिहार (Bihar) के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई. इस दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन (CBI) को शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी. मालूम हो कि लालू प्रसाद ने 13 जून को झारखंड हाईकाेर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल को चारा घोटाला मामले में ही लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. लालू प्रसाद ने अपनी जमानत याचिका खारिज करने के झारखंड हाई कोर्ट के 10 जनवरी के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी.
दरअसल, जिस समय चारा घोटाला हुआ था उस समय लालू बिहार मुख्यमंत्री के पद पर थे. लालू ने हाई कोर्ट में अपनी उम्र और गिरते स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि वह मधुमेह, रक्तचाप और कई अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं और उन्हें चारा घोटाले से संबंधित एक मामले में पहले ही जमानत मिल गई है. आरजेडी सुप्रीमो को झारखंड में स्थित देवघर, दुमका और चाईबासा के दो कोषागारों से धोखे से धन निकालने के आरोप में दोषी ठहराया गया है. यह भी पढ़ें- लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन, बेटे तेजप्रताप ने कार्यकर्ताओं के साथ काटा 72 पाउंड का केक
ज्ञात हो कि फिलहाल लालू प्रसाद का के झारखंड की राजधानी रांची के रिम्स में इलाज चल रहा है. लालू यादव को चारा घोटाला के देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 23 दिसम्बर 2017 को दाेषी पाकर साढ़े तीन साल की सजा सुनाई थी.
(The above story first appeared on LatestLY on Jun 21, 2019 01:17 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

